अरविंद केजरीवाल न्यायालय: गुजरात हाई कोर्ट ने RTI अपील खारिज, ₹25,000 जुर्माना बरकरार
29 सितंबर 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की RTI अपील खारिज करते हुए ₹25,000 का जुर्माना बरकरार रखा, जिससे दस साल पुराने मामले का अंत और RTI के दुरुपयोग पर स्पष्ट precedent बना।
01 Oct 2026, 06:20 UTC

गुजरात हाई कोर्ट का फैसला
29 सितंबर 2026 को गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की RTI अपील खारिज करते हुए पहले से लगाए गए ₹25,000 के जुर्माने को बरकरार रखा स्रोत 1। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल की कार्रवाई में केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के निर्देश को रद्द करने का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे RTI अधिनियम का गलत इस्तेमाल माना स्रोत 2।
पृष्ठभूमि और समयरेखा
मामले की शुरुआत मार्च 2016 में हुई जब केजरीवाल ने सीआईसी को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की स्रोत 3। अप्रैल 2016 में सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए स्रोत 3। विश्वविद्यालयों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सिंगल बेंच ने 31 मार्च 2023 को अपना फैसला बरकरार रखते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उनके रवैये को “casual” बताया स्रोत 3। केजरीवाल ने इस एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील की, जिस पर डिवीजन बेंच ने 29 सितंबर 2026 को सुनवाई की और अपील खारिज करते हुए जुर्माना बरकरार रखा स्रोत 1।
Google Trends पर रुझान
29 सितंबर 2026 को Google Trends India ने “अरविंद केजरीवाल” शब्द पर 900% की वृद्धि दर्शाते हुए लगभग 10,000 खोजें दर्ज कीं, जिससे यह शब्द ट्रेंडिंग सूची में शामिल हुआ स्रोत 4। यह spike मुख्यतः गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय की खबरों के कारण हुआ।
RTI के दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणी
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की राजनीतिक रूप से प्रेरित RTI मांगों का उपयोग करके सार्वजनिक संस्थानों को बदनाम करना उचित नहीं है और भविष्य में इसी तरह के मामलों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी स्रोत 2। इसके अलावा, न्यायमूर्तियों ने उल्लेख किया कि ₹25,000 का जुर्माना केवल मौद्रिक दंड है और इससे किसी भी कैद या पद से अयोग्यता का प्रावधान नहीं जुड़ता स्रोत 1। इस निर्णय से दस साल पुराने विवाद का अंत हुआ और RTI अधिनियम के दुरुपयोग पर एक स्पष्ट precedent स्थापित हुआ।
Sources & further reading
- PM मोदी की डिग्री से जुड़ा मामला, अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आया बड़ा फैसला | PM Modi degree issue Gujarat High Court dismissed Arvind Kejriwal appeal
- पीएम डिग्री मामले में केजरीवाल की अपील खारिज, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा 25 हजार का जुर्माना - gujarat hc upholds fine on kejriwal in pm modi degree case
- Gujarat HC Dismisses Kejriwal Appeal in PM Modi Degree Case | Fine Upheld
- Google Trends India: अरविंद केजरीवाल
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